Lalu Prasad Yadav को डोरंडा कोषागार मामले में मिली राहत, CBI ने किया रिहाई का आदेश जारी

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Lalu Prasad Yadav
Lalu Prasad Yadav

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Lalu Prasad Yadav को आज जमानत भरने के बाद बिरसा मुंडा जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख को डोरंडा मामले में दोषी बताया गया था, जिसके लंबे समय बाद उन्हें जमानत मिली है। इनकी तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में 10 लाख रुपये जमा भी किये जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी बताते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई थी।

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सीबीआई की दलील से न्यायाधीश असंतुष्ट

दरअसल, राजद प्रमुख को डोरंडा कोषगार से 139.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनकी जमानत को लेकर 4 बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से स्पष्टता मांगी थी कि आखिर इनकी जमानत क्यों रोकी जाए। हालांकि, इस बात पर सीबीआई ने सफाई भी पेश की लेकिन इससे न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए।

वहीं, दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने अदालत में अपनी तरफ से दलील पेश की जिस पर जस्टिस अप्रेश कुमार ने अपनी सहमति जताते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

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जल्द पूरी होगी Lalu Prasad Yadav की जमानत की प्रक्रिया

जस्टिस अप्रेश कुमार ने कहा कि रांची उच्च न्यायालय की ओर से जमानत निर्णय की एक प्रति होटवार जेल प्राधिरकण को भेज दी गई है। जल्द ही जेल की ओर से लालू प्रसाद की रिहाई के लिए एम्स दिल्ली को सूचित किया जाएगा। दरअसल, लालू प्रसाद अपनी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एम्स दिल्ली में भर्ती हैं। वह ब्लड प्रेशर, फेफड़ों के संक्रमण और कई बीमारियों के कारण एम्स में भर्ती हैं। साथ ही जस्टिस अप्रेश कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

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