इस वेलन्टाइन अगर आप ज्यादा मंहगा गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जी हां, नोटबंदी के बाद जहां इस साल के इनकम टैक्स को लेकर बजट से जनता को राहत मिली थी वहीं आयकर विभाग के नए फरमान से जनता की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग का एक नया फरमान जारी हुआ है जिसके तहत 20,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट लेन देन पर जानकारी देनी पड़ेगी।

ITलोगों ने सोचा था कि 31 दिसम्बर के बाद उनकी आफत खत्म हो जाएगी मगर आयकर विभाग की इस घोषणा ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। पहले 50,000 रुपए या इससे अधिक पैसों के गिफ्ट लेन-देन पर ही टैक्स भरना पड़ता था लेकिन अब से 20,000 या इससे ज़्यादा के गिफ्ट पर सारी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं सही जानकारी न देने पर जांच- पड़ताल का भी सामना करना पड़ सकता है

दरअसल नोटबंदी के दौरान बैंकों में लोगों द्वारा अच्छी खासी रकम जमा कराई गई थी। जिसके बाद से ही आयकर विभाग ने स्वच्छ धन अभियान शुरु किया है, विभाग ने ऐसे 18 लाख लोगों का पता किया जिसका नोटबंदी के दौरान जमा की गई रकम उनके द्वारा भरे गए टैक्स से मेल नहीं खाती।

नोटबंदी के शुरु दिन यानि 8 नवम्बर से लेकर 31 दिसम्बर तक के दौरान जिस भी व्यक्ति ने 20 हजार से ज़्यादा राशि के गिफ्ट का लेन-देन किया है, आयकर विभाग उनसे पूछताछ करेगा। साथ ही लोगों को गिफ्ट देने वाले का पैन नम्बर भी देना होगा जिससे पता चल सके कि इतनी राशि कहां से जुटाई।

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