वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1,211 वस्तुओं पर करों की दर तय कर दी गई है। इनमें से ज्यादातर वस्तुओं पर 18 फीसदी की दर लगाई गई है। हालांकि अभी सोना, बीड़ी, फुटवियर और खेती के औजारों की कीमत तय नहीं की जा सकी इन पर चर्चा जारी है। परिषद ने 9 में से 7 नियमों को मंजूरी दे दी है। बाकी 2 नियमों पर लीगल कमेटी फैसला करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की पहले दिन की बैठक के बाद मीडिया को बताया, ‘आज किसी भी सामान पर कर को बढ़ाया नहीं गया। बल्कि कई वस्तुओं पर इससे पहले लगने वाली दरों में कटौती की गई है।’
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा, ‘करीब 81 फीसदी वस्तुओं पर टैक्स दर 18 फीसदी या उससे कम कर रखी गई है। केवल 19 फीसदी वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 फीसदी की दर लगाई गई है।’
वित्त मंत्री ने कहा कि अनाज सहित खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में दूध को रखने का भी प्रस्ताव है। हालांकि डिब्बाबंद या ब्रांडेड खाद्य पदार्थो के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है।
जेटली ने कहा कि शेष वस्तुओं पर कर की दरें परिषद की बैठक में तय की जाएंगी। वर्तमान में 400 वस्तुओं को कर से छूट दी गई है। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी वस्तुओं पर जीएसटी में 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि फिलहाल इन पर 28 फीसदी कर लगाया जाता है। वहीं, चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर 5 फीसदी कर लगाया जाएगा।
जीएसटी से उपभोक्तों पर क्या असर पड़ेगा-जानने के लिए पढ़ें:
- खाद्य तेल, चीन, चाय, कॉफी और कोयला पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा।
- छोटी कारों पर सेस के साथ 28 फीसदी जीएसटी और लग्जरी कारों पर जीएसटी के अतिरिक्त 15 फीसदी सेस लगेगा।
- एसी और फ्रिज जैसी वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी।
- दवाओं को 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया है।
- ताजी सब्जियां, मीट, शहद, गुड़, कुमकुम, बिंदी, पापड़ और गर्भनिरोधक को जीएसटी से बाहर रखा गया है जबकि पिज्जा ब्रेड, फ्रोजेन वेजिटेबल पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा।