बिजली काटने पर अब बिजली कपंनियों को जुर्माना देना पड़ सकता है। केन्द्र सरकार बिजली कपंनियों पर लगाम लगाने के लिए नये नियम बनाने पर विचार कर रही है। ऊर्जा मंत्रालय बिजली कंपनियों पर नकेल कसने के लिए बजट सत्र के दौरान बिजली एक्ट में संशोधन का बिल पेश कर सकता है। इस बिल के पास होने के बाद बिजली देने वाली कंपनियों ने सप्लाइ में कटौती की तो उनकी खैर नहीं होगी, इसके बाद बिजली कटौती करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

साथ ही ऐसा प्रावधान करने को भी कहा गया है जिससे गैस सब्सिडी की तरह राज्यों द्वारा बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी भी लोगों तक प्रत्यक्ष रुप से पहुंच जाए। दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय बजट सत्र के दौरान ही बिजली एक्ट में संशोधन करने के लिए बिल पेश कर सकता है। अगर बिल पास हुआ तो बिजली पूर्ति के अपने कर्तव्य को पूरा ना करने पर कंपनी पर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे हर दिन के हिसाब से ही एक हजार रुपये तक बढ़ाया भी जा सकेगा।

हालांकि, इस बिल में कंपनियों को यह रियायत भी दी जाएगी कि प्राकृतिक आपदा (चक्रवात, बाढ़, तूफान) आने पर बिजली कंपनियों को छूट मिलेगी और उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसमे यह भी कहा गया है कि जब बिजली कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा तो उसमे साफ तौर पर लिखा जाएगा कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। पिछले महीने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक इंटरव्यू में भी यह बात कही थी कि टैरिफ पॉलिसी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा।

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