अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विवादों में घिरे रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को राहत की सांस मिली है। ट्रम्प महाभियोग की चिंता से मुक्त हो गए हैं। उन्हें दूसरे महाभियोग से मुक्ति मिली है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में ट्रम्प को दोषी बताया गया था, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन अब वे इससे मुक्त हो गए हैं।

43 सीनेटर ने ट्रम्प का लिया पक्ष

6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया में 4 दिन की बहस के बाद सीनेट में वोटिंग हुई, जिसमें 57 सीनेटरों ने उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी करार दिया, जबकि 43 सीनेटर इसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में ट्रम्प को दोषी करार देने के लिए सीनेट को दो तिहाई बहुमत नहीं मिल सका।

100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों की संख्या 50 है और ट्रम्प को दोषी करार देने के लिए दो तिहाई बहुमत (67) की जरूरत थी। ट्रम्प के खिलाफ इससे 10 कम यानी 57 वोट पड़े। 7 रिपब्लिकन सांसदों (ट्रम्प की पार्टी) ने भी ट्रम्प के खिलाफ वोटिंग की। इसके बावजूद ट्रम्प महाभियोग से बचने में सफल हुए। जिन 7 रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में वोटिंग की, उनमें बिल कैसिडी, रिचर्ड बर्र, मिट रोमनी, सुजैन कॉलिंस, लीजा मरकॉस्की, बेन सैसे और पैट टूमी शामिल हैं।

4 घंटे चली दलील

बता दें कि, राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रम्प कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे लगातार सोशल मीडिया के जरिये चुनाव जीते जो बाइडेन पर आक्रामक थे। ट्रम्प ने चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया था। इस बीच उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था।

कैपिटल हिल(संसद भवन) दंगों के मामले में महाभियोग चलाए जाने पर ट्रम्प के वकीलों ने कहा कि उन्होंने दंगा नहीं भड़काया। ऐसे आरोप गलत हैं। महाभियोग उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। सीनेट की सुनवाई के चौथे दिन यानी शुक्रवार को ट्रम्प के वकीलों ब्रूस कैस्टर, डेविड शोएन और माइकल वान डेर वीर ने ट्रम्प के पक्ष में दलीलें पेश कीं। वकीलों ने कहा कि ट्रम्प के खिलाफ दंगा भड़काने के कोई ठोस सबूत नहीं है। करीब 4 घंटे चली दलीलों के बाद 100 सदस्यीय सीनेट ने महाभियोग पर वोटिंग की।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here