दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के वैक्सीनेशन कैंपेन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रोक इसलिए लगाई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस इंजेक्शन को लगवाना बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि बिना अभिभावकों की मर्जी के बच्चों को स्कूल में यह वैक्सीन जबरन नहीं दी जा सकती है।

बता दें दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने खसरा रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत कल यानी 16 जनवरी से होनी थी। इसमें 14 साल तक के बच्चों स्कूलों में खसरे के इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के इस प्रोग्राम पर रोक लगाने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।

सरकार को कोर्ट के नोटिस का जवाब 21 जनवरी तक देना है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जबरन वैक्सीनेशन प्रोग्राम व्यक्तिगत आजादी का हनन है। अपनी जिंदगी के फैसले करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास समान है और सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती।

बता दें कि सरकार के फैसले के खिलाफ यह याचिका के लिए हाई कोर्ट में कुछ अभिभावकों की तरफ से लगाई गई थी जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। इस याचिका में शिक्षा निदेशालय के 19 दिसंबर 2018 की नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें अभिभावकों की इजाजत के बगैर खसरे की वैक्सीन को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।

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