शारदा चिटफंड घोटाला में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के मामले और अपने अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में चल रहे सियासी घमासान पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वह कार्रवाई करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह पहले सबूत पेश करें, अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं और वो दोषी हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्ष अपने सबूत पेश करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर किसी तरह के सबूत मिटाने की सोचते भी हैं तो उन्हें पछतावा होगा। आप इस मुद्दे पर सबूत पेश करें।

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सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने अर्जी लगाई है कि मुकदमे के सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सबूत पेश करने की बात कही है।

सीबीआई ने अपनी याचिका में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।

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