ए भाई! जरा देख कर चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएँ भी नहीं बांए भी, ए भाई! । गोपालदास नीरज का लिखा हुआ ये गीत काफी लोकप्रिय है लेकिन कोई भी हकीकत में इसे अपने जीवन में नहीं उतारता। लेकिन अब सरकार ने ऐसे नियम लागू किए हैं कि कोई भी अब ट्रेफिक नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अब शराब पीकर या फिर मोबाइल से बात करते समय ड्राइविंग करना लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। दरअसल, मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2017 में तमाम उपाय किए गए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा। नए कानून में शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार रुपये की जुर्माना राशि को बढ़ाते हुए इसे दस हजार रुपये कर दिया गया है।
वहीं मोबाइल फोन पर बात करने पर एक हजार की जगह पांच हजार का जुर्माना देना होगा। बिना लाइंसेंस वाहन चलाने पर पांच सौ की जगह पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि 100 एमएल रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 एमजी होगी, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर यदि एमएल रक्त में अल्होहल की मात्रा 30 से 60 है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।
अगर कोई व्यक्ति नशीली दवा खाकर वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो उसको छह माह की सजा या 5,000 रुपये का जुर्माना, बार-बार के इस तरह के उल्लंघन पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ छह माह की सजा के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नए नियम के तहत, रेड लाइट जंप करना या सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा। मोटर साइकिल पर बिना हेल्मेट पहने पकड़े गए तो एक हजार रुपये भरने होंगे। इतना ही नहीं नाबालिग के वाहन चलाने पर उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये का दंड देना होगा। इसके अलावा तीन साल की सजा का भी प्रावधान है।