Azam Khan: सपा नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हेट स्पीच मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। मामले में रामपुर स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2022 में मामले में दोषी ठहराया था। जिसके बाद उन्हें उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सजा के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। खान ने उनपर हेट स्पीच मामले को लेकर जो ट्रायल चल रहा है उसे रोकने की मांग रखी थी। लेकिन कोर्ट द्वारा अब याचिका को खारिज कर दिया गया है।
Azam Khan: रामपुर उप चुनाव में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा मैदान में
बता दें कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते अब फिर से रामपुर में उपचुनाव करवाया जा रहा है। जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने रामपुर शहर सीट पर विधानसभा उपचुनाव में आसिम राजा को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाश सक्सेना को रामपुर में आजम खान का विरोधी माना जाता है। 5 दिसंबर को रामपुर में उप चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी चुनाव आयोग ने इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया 10 दिसंबर तक समाप्त कराने का फैसला लिया है।
क्या है मामला?
दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था। इस भाषण के दौरान आजम ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी और मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और 3 साल की सजा दी गई।
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