Allahabad High Court ने Virtual hearing का फैसला लिया वापस, वकीलों ने ली राहत की सांस

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Allahabad High Court
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Allahabad High Court Virtual hearing: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की केवल वर्चुअल सुनवाई के फैसले को वकीलों के विरोध के बाद वापस ले लिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक 4 जनवरी से वर्चुअल के साथ-साथ मुकदमों की फिजिकल सुनवाई भी होगी। फैसला वापस लेने के बाद हजारों वकीलों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 जनवरी को आदेश दिया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में सिर्फ वर्चुअल सुनवाई (Virtual hearing) होगी।

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Allahabad High Court: वकीलों ने की थी महापंचायत की घोषणा

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव व वकील अभिषेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई वाले फैसले का विरोध करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नं 3 के पास महापंचायत की घोषणा की थी। एडवोकेट अभिषेक शुक्ला ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश विंदल ने 2 जनवरी 2022 को एक आदेश दिया था कि 3 जनवरी से हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ वर्चुअल सुनवाई (Virtual hearing) से ही चलेगी। अब वकीलों के विरोध के बाद चीफ़ जस्टिस राजेश बिंदल ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा मंगलवार से हाईकोर्ट में वर्चुअल और फिजिकल बहस दोनों होंगी।

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Allahabad High Court : चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया था फैसला

बता दें कि देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी के कारण 3 जनवरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था। बता दें कि 2 जनवरी को देर शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की प्रशासनिक कमिटी ने चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया था।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने सभी सरकारी वकीलों से सुबह 9:30 बजे सरकारी अधिवक्ता कार्यालय में आने का अनुरोध किया था। ताकि सरकारी वकील सोमवार से ऑनलाइन सुनवाई के लिए तैयार हो सकें। लेकिन वकीलों के विरोध के बाद हाईकोर्ट को फैसला वापस लेना पड़ा है।

वहीं बार एसोसिएशन ने ऑनलाईन सुनवाई के दौरान नेटवर्क संबंधित समस्या होने का अंदेशा जताते हुए इस फैसले का विरोध किया। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना आदेश वापस ले लिया है।

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