शामली जिले के कैराना में सैकड़ों हिन्दुओं परिवारों के पलायन की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी । याचिकाकर्ता लोकेश कुमार खुराना की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी  भोसले  की  खंडपीठ  सुनवाई करेगी।

इससे पहले 19  जनवरी  को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि पलायन करने वाले हिन्दुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। कोर्ट ने पलायन कर गए परिवारों की घर वापसी के लिए भी किए गए प्रयासों की राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

गौरतलब है कि शामली जिले का कैराना  वर्ष 2016 में उस समय सुर्खियों में आया जब भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने मुस्लिम समुदाय के कथित उत्पीड़न से परेशान होकर 346 हिन्दू परिवारों के पलायन का आरोप लगाते हुए एक लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही उन्होंने दस हिन्दुओं की हत्या किए जाने और महिलाओं व लड़कियों के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया था।

दूसरी तरफ इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा खुराना ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। जिस मामले में मानवाधिकार आयोग ने चार सदस्यीय उच्च अधिकारियों की कमेटी से जांच करायी। रिपोर्ट में बीस बिन्दुओं में आरोपों की पुष्टि हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैकड़ों हिन्दु परिवारों के उत्पीड़न और पलायन के बावजूद राज्य सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच और केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की भी मांग की गई है।

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