‘राष्ट्रीय पार्टी’ का दर्जा पाने के लिए AAP ने किया हाईकोर्ट का रुख, चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक फैसला करने का आदेश

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AAP: अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। AAP की याचिका पर उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से 13 अप्रैल तक इस मामले पर फैसला लेने को कहा है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन के रूप में आप की स्थिति की चुनाव निकाय द्वारा समीक्षा की जा रही है।

पार्टी नेता बृजेश कलप्पा ने कहा, “हमने उसी के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का भरोसा है।” आप नेता ने कहा कि चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 6बी के अनुसार, चार से अधिक राज्यों में छह प्रतिशत से अधिक वोट शेयर वाले किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगभग 14 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने के बाद आप पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के योग्य हो गई थी।

ऐसे मिलती है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा

एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, एक राजनीतिक संगठन को कम से कम चार राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और संबंधित विधान सभाओं में दो सदस्य होने चाहिए। पंजाब में भारी जीत, गुजरात चुनाव की पहली पांच सीटों और दिल्ली निकाय चुनावों में शानदार जीत ने आप को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का दावा करने लायक बना दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल 8 दिसंबर को कहा था, “आज, AAP एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए हैं और पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 10 साल पहले AAP एक छोटी पार्टी थी, अब इसकी दो राज्यों में सरकारें हैं और यह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।”

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