सुप्रीम कर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की पैरोल ईलाज के वास्ते शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस एन नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने चेक अप के लिए जाते समय एजी पेराविलन को पूरी सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके पैरोल के विस्तार की मांग की गई थी।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और तमिलनाडु का पक्ष रखने वाले वकील बालाजी श्रीनिवासन की दलीलें सुनने के बाद पेरारिवलन का पैरोल शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया जाये।

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने पेरारिवलन को मेडिकल आधार पर 9 नवंबर से 23 नवंबर तक के लिए पैरोल दिया था जिसे आज शीर्ष अदालत ने एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे साजिश रचने के आरोप में पेरारीवलन को 1991 में मौत की सजा दी गई थी, जिसमें विस्फोटक साजिशकर्ता सिवरासन को विस्फोटक उपकरण के लिए 9 वोल्ट की बैटरी देने का आरोप लगाया गया था। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन और दो अन्य दोषियों को मौत की सजा को उम्रक़ैद में बदल दिया क्योंकि उनकी दया याचिका के निपटारे में असाधारण देरी हुई थी और उन्होंने जिन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड में बीस साल से अधिक की सजा काट ली थी।

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