Gyanvapi Masjid के सर्वे रिपोर्ट पर सवाल, कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश हो पाएगी या नहीं?

कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल होगी या नहीं, इन सवालों के जवाब मिलने पर अभी सस्पेंस जारी है।

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gynavapi masjid
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Gyanvapi Masjid: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर के सर्वेक्षण के तीन दिन पूरे हो चुके हैं। आज कोर्ट में 12 बजे तक सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाना है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आज सर्वे रिपोर्ट पेश हो पाएगी के नहीं। एक तरफ वकील कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं बन पाई है, केवल 50% रिपोर्ट तैयार है, आज रिपोर्ट नहीं सब्मिट हो पाएगी। रिपोर्ट पेश होने में देरी होगी। हम कोर्ट से 3-4 दिन का समय मांगेंगे।

वहीं दूसरी तरफ विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है। मुझे ये उम्मीद है कि हम कोर्ट की तय सीमा 12 बजे तक पेश कर सकेंगे।

Gyanvapi Masjid के तीन दिन हुए सर्वे में क्या मिला?

बता दें कि बीते दिन हुए सर्वे के तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी। जिसके बाद, वाराणसी कोर्ट ने तुरंत शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करन के आदेश जारी किए थे। तीन दिन चले इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के कई हिस्सों की वीडियोग्राफी की गई है। वीडियोग्राफी हाई लैंस कैमरे से की गई है। सर्वे टीम ने नंदी के सामने बने कुएं में वाटर रेसिस्टेंट कैमरा डालकर वीडियोग्राफी भी करवाई है।

पहले दिन सर्वे में क्या मिला?

सूत्रों के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में शनिवार को सर्वे के दौरान दीवारों पर त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान दिखे हैं। इनकी बनावट शैली का कोर्ट कमिश्नर व अधिवक्ताओं ने आकलन किया है। तहखाने में मगरमच्छ का शिल्प भी देख सभी दंग रह गए है। तहखाने में मंदिर शिखर का अवशेष भरा होने के कारण सर्वे में दिक्कत भी आई।

Gyanvapi Masjid Survey
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क्यों किया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे?

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत दिल्ली स्थित महिलाओं के एक समूह की याचिका पर सुनवाई कर रही है, याचिका में बाहरी दीवारों पर हिंदू देवताओं की मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति की मांग की गई है। पांच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही उन्होंने प्लॉट नंबर 9130 के निरीक्षण और वीडियोग्राफी की मांग भी की थी। जिसे मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए।

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