एक्टर दिलीप कुमार को अब एक बिल्डर से अपनी जमीन वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 करोड़ रूपए जमा कराने होंगे। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिलीप कुमार को चार हफ्तों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए सारा पैसा जमा करने और फर्म को सूचित करने का आदेश दिया है।

दरअसल 2006 में इस 2,412 यार्ड की जमीन को डिवेलप करने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपर्स  और दिलीप कुमार के बीच करार हुआ था लेकिन इस पर कोई भी निर्माण नहीं किया गया। फर्म को 2412 वर्ग गज में फैले कंपाउंड में बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन दिलीप कुमार का कहना है कि फर्म ने कुछ काम नहीं किया है। इसलिए इस जमीन को दिलीप कुमार वापस चाहते थे, जिसका कब्जा इस फर्म के पास था।

बता दें कि एक दशक से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।  लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पी वेंकटरामा रेड्डी इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे।

अब फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को रियल एस्टेट फर्म प्राजिता डेवलपर्स को 20 करोड़ रुपए देने होंगे। दिलीप कुमार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ये पैसे जमा कराने होंगे। इसके बाद प्राजिता डेवलपर्स बंगले से एक हफ्ते में अपने सुरक्षा गार्ड हटा लेगा और दिलीप कुमार को कब्ज़ा मिल जाएगा।

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