काले हिरण के शिकार से जुड़े अवैध हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवैध हथियार मामले में सलमान खान को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया था, लकिन इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील की गई थी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में आज आर्म्स एक्ट की अपील पर सुनवाई की गई लेकिन  सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने सलमान के अधिवक्ता को बीस हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये हैं। साथ ही छह जुलाई को सलमान को व्यक्तिगत रुप से पेश होने के आदेश दिए। सलमान के अधिवक्ता आनन्द देसाई और हस्तीमल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया।

बता दें कि फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान साल 1998 में सलमान खान ने राजस्थान के कांकाणी गांव की सरहद पर काले हिरण का शिकार किया था, शिकार के दौरान इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर और राइफल की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था।

18 साल पुराने इस मामले में जोधपुर की अदालत ने 18 जनवरी 2017 को कोई ठोस सबूत न मिलने और गवाहों के अभाव के कारण सलमान को बरी कर दिया था। अब राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सात मार्च को सत्र अदालत में दाखिल की थी। जिसके बाद सत्र अदालत ने अभिनेता को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी तय हुई है।

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