अब जल्द ही पासपोर्ट को आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है।  पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर पिता का या कानूनी अभिभावकों के नाम, धारक की मां, पत्नी के नाम और उनका पता अंकित होता है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा दस्तोवज के आखिरी पन्ने पर पासपोर्ट धारक का पता प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पासपोर्ट का आखिरी पन्ना अब प्रकाशित नहीं होगा। ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्थिति वाले पासपोर्ट धारकों को नारंगी रंग के पासपोर्ट जैकेट के साथ पासपोर्ट जारी किया जायेगा और गैर-ईसीआर स्थिति वाले लोगों को नीले रंग का पासपोर्ट मिलता रहेगा।

क्या होता है ECR और Non-ECR पासपोर्ट?

दरअसल पासपोर्ट के इस दो केटेगरी को शिक्षा के आधार से जोड़ कर देखा जाता है। ईसीआर का मतलब होता है इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इस कैटेगरी के पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो 10वीं या हाईस्कूल पास नहीं कर पाए हों। वहीं नॉन ईसीआर केटेगरी में वो लोग आते हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं। उन्हें विदेश जाने के लिए किसी भी इमीग्रेशन ऑफिस में जा कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है।

तीन सदस्यीय एक समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली गयीं और फैसला किया गया कि पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत जारी दूसरे यात्रा दस्तावेजों का आखिरी पन्ना ‘अब से प्रकाशित नहीं किया जायेगा’। समिति के सदस्यों में विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे।

नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) नयी पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार करेगा और जब तक नये दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते तब तक पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर पता प्रकाशित होता रहेगा।

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