पाकिस्तान (Pakistan) की एक अदालत ने अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून (Sedition Law) को गुरुवार (30 मार्च) को रद्द कर दिया. इस कानून को रद्द करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं. एक याचिकाकर्ता हारून फारूक की याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) के जस्टिस शाहिद करीम ने राजद्रोह से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 124-ए को रद्द कर दिया.
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