मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘हद होती है… सरकार कैसे चला रहे हैं? मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाएगा।’ सख्त टिप्पणियों के साथ ही सीजेआई ने शेल्टर होम केस मुजफ्फरपुर कोर्ट से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
जस्टिस गोगोई ने कहा कि अब इस केस की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में होगी। उन्होंने मामले की सुनवाई रोजाना करने को कहा है। इसके अलावा केस की सुनवाई छह महीने में पूरी कर लेने का आदेश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुजफ्फरपुर कोर्ट से केस के सारे दस्तावेज दो हफ्ते में दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं।
बता दें कि पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला उजागर होने पर पूरे देश का ध्यान इस ओर गया था। वह मामला भी टीआईएसएस की रिपोर्ट आने पर उजागर हुआ था, जिसमें एक एनजीओ द्वारा संचालित शेल्टर होम में लड़कियों का यौन-उत्पीड़न किए जाने की बात सामने आई।
शेल्टर होम का संचालन ब्रजेश ठाकुर द्वारा किया जा रहा था। मामले में ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ 31 मई को मामला दर्ज किया गया। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।