Madhya Pradesh: Khandwa जिला प्रशासन का आदेश, बिना कोरोना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी शराब

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Madhya Pradesh: हमारा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पूरी मजबूती से लड़ रहा है। इसी क्रम में भारत में कोविड-19 वैक्सीन के 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मध्‍यप्रदेश के Khandwa जिले के आबकारी विभाग ने बहुत ही अजीबो-गरीबो आदेश जारी किया है। खंडवा जिला आबकारी अधिकारी ने निर्देश दिया है कि शराब की दुकानों पर केवल उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी जिन्होंने COVID 19 वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं।

यह आदेश Khandwa की सभी लायसेंसी देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों को जारी किया गया और जिसमें लिखा गया, ”विषयांतर्गत लेख है कि जिला प्रशासन खंडवा द्वारा संदर्भित मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वैक्सीनेशन कराया जाना है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि जिले में संचालित समस्त 56 देशी एवं 19 विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय केवल उन्हीं व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को किया जावे जिनके द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिये हो।”

वैक्सीनेशन न होने पर दर्ज होगी FIR

पिछले हफ्ते Madhya Pradesh के ही सिंगरौली जिले में वहां कलेक्टर ने तुगलकी फरमान जारी किया था। उन्‍होंने आदेश दिया था कि कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज न लेने पर FIR दर्ज की जाएगी और मामला आपराधिक प्रकरण के तहत दर्ज होगा। कलेक्टर के आदेश के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। Order के अनुसार 15 नवंबर तक फ़ुल वैक्सीन (सेकेंड डोज) लेना अनिवार्य किया गया है और यदि टीकाकरण नहीं होता तो एक्शन होगा। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि वैक्सीन का सेकेंड डोज ना लेने पर सरकारी, अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने की अनु‍मति नहीं मिलेगी और उन्‍हें सस्पेंड कर दिया जाएगा।

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Madhya Pradesh: Singrauli कलेक्टर का तुगलकी फरमान, वैक्सीनेशन न होने पर दर्ज होगी FIR

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