Madhya Pradesh Panchayat Elections: मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई आज दोपहर 2 बजे Supreme Court में की जाएगी। जस्टिस खानविलकर की बेंच मामले की सुनवाई आज करेगी। याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निकाय चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई छुट्टियों के बाद करेगा। इसलिए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताया था। कांग्रेस ने कहा था कि क्योंकि हर 5 साल में रिजर्वेशन का रोटेशन होता है इसलिए 2021 में 2014 के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा था
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं कांग्रेस नेता सय्यद जाफर और जया ठाकुर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता फिर से हाई कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया और इस मामले को लेकर 3 जनवरी 2022 की तारीख दी ।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले याचिकाकर्ता पंचायत चुनाव की अधिसूचना के खिलाफ MP हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। फिर हाइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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