Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा था ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है। आपको बता दें केजरीवाल के वकील कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे क्योंकि आज के बाद कोर्ट में चार दिन की छुट्टी है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत के सामने पेश की गई फाइलों से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। निचली अदालत का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के बयान भी मौजूद हैं। कोर्ट ने आगे कहा, हमारा मानना है कि न्यायाधीश राजनीति के बजाय कानून से बंधे हैं और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत के सामने पेश की गई फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। निचली अदालत का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के बयान भी मौजूद हैं।

केजरीवाल ने दलील दी कि ईडी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या प्रश्नावली भेजकर पूछताछ कर सकती थी। आप पार्टी ने साथ ही दावा किया कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है।

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