Allahabad HC: गबन और धोखाधड़ी के आरोपी बैंक प्रबंधक को HC से मिली जमानत

Allahabad HC: पहली जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई है।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गबन,षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोपी बैंक प्रबंधक भीम कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है।ये आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया।

अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता दया शंकर मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि पहली जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की गई है। सह अभियुक्त की अर्जी पर हाईकोर्ट ने ट्रायल प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है,लेकिन अभी तक अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका।

Allahabad HC PIC 13 Feb New
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Allahabad HC: कोर्ट ने कहा जमानत नियम है और न देना अपवाद

Allahab HC 16 Feb NEW 2
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Allahabad HC ने कहा याची का विशेष रोल नहीं बताया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।याची अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत नियम है और जमानत न देना अपवाद होता है। किसी को जमानत न देकर जेल में बंद रखना दंड के समान है।
सरकारी वकील का कहना था कि षड्यंत्र गबन के गंभीर आरोप हैं। पहली जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। दूसरी अर्जी में कोई नया आधार नहीं लिया गया है जिससे जमानत दी जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली।

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