Allahabad HC: तीन साल की बच्ची से दुष्‍कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

Allahabad HC: कोर्ट ने कहा आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म का अमानवीय कृत्य किया है।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम श्‍मशेरी ने ये आदेश आरोपी सुनील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी एक 62 वर्षीय हैवान को जमानत देने से इंकार कर दिया।कोर्ट ने कहा आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म का अमानवीय कृत्य किया है।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम श्‍मशेरी ने ये आदेश आरोपी सुनील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है।

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Allahabad HC: शब्‍दों और संकेतों में सुनाई बच्‍ची ने आपबीती

तीन वर्षीय बच्‍चीने कोर्ट को शब्दों और संकेतों के जरिये आपबीती सुनाई और दुष्‍कर्म किए जाने की पूरी घटना की जानकारी दी।ध्‍यान योग्‍य है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्‍कर्म की पुष्टि हुई है। पूरे मामले को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जिसने दुष्‍कर्म का जघन्य अपराध किया है, वह जमानत पाने का हकदार नहीं है। “

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ,अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज द्वारा जून 2021 में भी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आरोपी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है, वह पीड़िता के पिता के घर में बढ़ई का काम करता था। वेतन के भुगतान पर विवाद हुआ था। हालांकि, अदालत ने उसे जमानत देना उचित नहीं समझा।

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