सोशल मीडिया पर Fake और Hate न्यूज फैलाने वालों की बढ़ सकती है मुसीबत, Supreme Court 3 दिसंबर को करेगा सुनवाई

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Fake News
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Supreme Court ने आज सोशल मीडिया पर फेक न्‍यूज फैलाने वाले मामले पर सुनवाई के लिए इस मामले को CJI की बेंच के पास भेज दिया है। जिसके बाद CJI की बेंच इस मामले को उपयुक्त पीठ के पास भेजेगी। सोशल मीडिया पर फर्जी या नफरत फैलाने वाली खबरों के मामले पर CJI 3 दिसंबर को सुनवाई करेंगे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई हैं। जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी खबर चलाने को लेकर केंद्र से कानून बनाने की मांग की गई है। जिनके जरिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निगरानी रखी जा सके और उनकी जवाबदेही तय की जा सके। इसके अलावा इन प्लेटफार्मो पर चलने वाले ऐसे कंटेंट जो नफरत फैलाने वाले, देशद्रोह से जुड़े, देश के कानून के खिलाफ हो या कानून का उल्लघंन करते हो उन पर रोक लगाई जा सके।

फेक न्यूज के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कानून

वैसे फेक न्‍यूज को फैलाने से रोकने के‍ लिए पहले से इस तरह: Section 66D of Information Technology Act, 2008, Section 54 of the Disaster Management Act, 2005 और Sections 153, 499 and 500, 505(1) of Indian Penal Code, 1860 के बहुत से कानून हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की बढ़ती मौजूदगी के बाद पिछले कुछ सालों से देखा गया कि बहुत सारे लोगों द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और उसके द्वारा एजेंडे भी तय किए जाते हैं। हालांकि फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा कोशिश की गई है। अगर आप फेसबुक पर कोई फेक न्यूज़ पोस्ट करते हैं और उससे संबंधित अगर कोई फैक्ट चेक हो चुका होता है तो फेसबुक उसे वेरीफाई करके उस कंटेंट को फेक न्यूज़ बता देता है।

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