Allahabad High Court ने दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को जमानत देने से किया इंकार, जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

जमीन अतिक्रमण विवाद में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या और बाद में घायल चश्मदीद गवाह का मर्डर होने के चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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Allahabad High Court ने हत्या के एक मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। दरअसल जमीन अतिक्रमण विवाद में फायरिंग कर दो लोगों की हत्या और बाद में घायल चश्मदीद गवाह का मर्डर होने के चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों की जमानत को खारिज करने का यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने धर्मेंद्र व सत्तेंद्र की जमानत अर्जी पर दिया है। बता दें कि इनके खिलाफ FIR गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाने में दर्ज कराई गई थी।

Allahabad High Court
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Allahabad High Court ने खारिज की अर्जी

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मालूम हो कि 8 फरवरी 2021 को 8 नामित सहित ग्यारह लोगों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट व हत्या को लेकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। FIR में दर्ज कराया गया था कि जमीन विवाद के कारण हुई फायरिंग से दो लोगों की हत्या व कई लोग घायल हो गए थे। बता दें कि मामले में नरेंद्र की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्राम प्रधान मनोज के घर पर रात में मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन बुलाने पर भी देवेंद्र नहीं आया और साथियों के साथ मौके पर जाकर शिकायतकर्ता को गाली देने लगा।

kaushambi murder case

दूसरी तरफ से भी लोग पहुंचे। मारपीट के बीच फायरिंग होने लगी और गोली लगने से सुरेश, अमित व प्रेम घायल हो गए। जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान सुरेश और अमित की मौत हो गई थी। इस घटना में तमाम चश्मदीद गवाह हैं। प्रेम जो घायल चश्मदीद गवाह था, 16 दिसंबर 2021 को उसकी भी हत्या कर दी गई थी। इसलिए Allahabad High Court ने घटना को नृशंस हत्या करार देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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