आजम खां को Supreme Court से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत देने से इंकार, कोर्ट ने केस वापस Allahabad HC के पास भेजा

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Azam Khan
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समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खां के लिए मंगलवार का दिन मायूसी भरा रहा। उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आजम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। यही नहीं मामले को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला वहां पर पेंडिंग है। इसलिए सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं मिलने पर आजम खान की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। आजम खां ने उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में हिस्‍सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। यहां भी उन्‍हें निराशा हाथ लगी।

Supreme Court
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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट क्‍यों नहीं गए

आजम खां की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे खिलाफ 87 केस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान से पूछा आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा हाईकोर्ट में मामले कि सुनवाई हो रही है लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ चल रहे बेल के मामले में पिछले 2 माह से फैसला सुरक्षित है। अभी तक आदेश जारी नहीं हो सका। उन्‍होंने कहा हमारे साथ राजनीति हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप यहां राजनीति की बात न करें।

याचिका वापस ली

आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत की याचिका को वापस ले लिया। उन्‍होंने विधानसभा चुनाव में भाग लेने के अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में आजम खां ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है ताकि वो चुनाव प्रचार में भाग ना ले सकें।

Azam khan
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सीतापुर जेल में बंद हैं आजम


रामपुर से सांसद आजम खां इस वक्त सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं। उन्‍होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। शीर्ष कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह अर्जी भी वहीं दायर की जाए।

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