Shri Krishna Janambhumi: मथुरा ईदगाह को लेकर याचिका दायर, गर्भ गृह सील करने की मांग

Shri Krishna Janambhumi: याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है।

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Shri Krishna Janambhumi: ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा ईदगाह को लेकर गतिविधि तेज हो गई है। वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मथुरा कोर्ट मे याचिका दाखिल की है। इसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थित मूल गर्भ गृह को सील करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष हैं और अगर उनसे छेड़छाड़ हो गई तो character of Property बदल जाएगा। इसकी वजह से याचिकाकर्ताओं की अपूरणीय क्षति होगी। इसके लिए DM और SP को सुरक्षा देने का निर्देश जारी किया जाए।

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Shri Krishna Janambhumi: मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिये सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है, दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी करवाकर तथ्यों को जुटाया जाना चाहिए।

Shri Krishna Janambhumi: स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया

लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है।इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है।

कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई 6 मई को पूरी हो चुकी है। सेशन जज राजीव भारती ने कहा कि वे इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाएंगे।

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