मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन की राहत बरकरार, जानिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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Satyendar Jain: दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सत्येंद्र 4 दिसंबर तक जमानत पर रह सकते हैं। बता दें, जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 4 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही, ये शर्तें लगाई थीं कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए या बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए।

24 जुलाई को सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को सूचित किया था कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के बाद उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जैन को छह सितंबर 2019 को निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी।

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