सलमान खान को काला हिरण मामले में आखिरकार जमानत मिल गई है। सलमान को शाम 7 बजे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सलमान खान को 50,000 रुपए की जमानत राशि और 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने ये फैसला 3 बजे सुनाया, पहले ये फैसला शनिवार दोपहर 2 बजे तक आना था। कोर्ट से बाहर आने के बाद सलमान के वकील ने कहा, कि हमें इंसाफ मिला और ये सलमान और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दौरान कोर्ट के बाहर फैंस का जमावड़ा भी देखने को मिला।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सलमान खान की जमानत का विरोध किया था। लेकिन सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने सलमान के पक्ष में कहा, कि  मौके पर घटना से संबंधित किसी भी तरह का सबूत सलमान के पक्ष में नहीं मिला। साथ ही वकील ने दलील देते हुए कहा कि, सलमान को फंसाया जा रहा है।

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इस मामले में देशभर की नजरें जोधपुर सेशंस कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। बता दे, सलमान को काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि सहयोगी तब्बू और सैफ अली खान को बरी कर दिया गया था।

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इस मामले में सलमान को गुरूवार को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। बता दें कि इस मामले में सलमान खान समेत सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने और बहस के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है पूरा मामला
केस साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान का है। जब, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर काले हिरनों के शिकार के आरोप लगे थे। जिसमें जांच के बाद ये बात भी सामने आई थी कि, सलमान के कई और बॉलीवुड साथी नीलम, तब्बू , सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान भी उनके साथ जिप्सी में मौजूद थे।

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सलमान पर काले हिरन के शिकार और अवैध हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। वहीं सलमान के साथ मौजूद साथियों पर उन्हें शिकार के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। कुछ वक़्त पहले इन्हें अवैध हथियार और काले हिरन के केस में बरी कर दिया गया था। लेकिन, फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।

जजों का तबादला
इससे पहले शुक्रवार रात राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई थी कि, राजस्थान के 87 जजों का एक साथ तबादला कर दिया गया था। खास बात यह थी कि, इन जजों की लिस्ट में जोधपुर सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी का भी नाम शामिल है जो काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि खबर के विपरीत मामले की सुनवाई अभी भी जज रवींद्र कुमार जोशी ही कर रहे हैं।

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