High Court के रिटायर्ड जजों को भी सिटिंग जजों के समान मेडिकल सुविधा, UP सरकार ने दी Allahabad HC को जानकारी

0
320
Allahabad High Court
Allahabad High Court

High Court के रिटायर्ड जज भी अब सि‌टिंग जजों के समान मे‌डिकल सुविधा पाएंगे। इस मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान UP सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 और 30 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि रिटायर्ड जजों को भी सि‌टिंग जजों के समान ही मेडिकल सुविधा दी जाए। बता दें कि अभी तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को कम सुविधाएं मिल रही थीं।

Allahabad High Court
Allahabad High Court

इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2019 को ही आदेश जारी कर दिया है कि रिटायर्ड जजों को भी वही मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी जो उनके कार्यरत रहते हुए मिल रही थीं।

Allahabad High Court ने याचिका को किया निस्तारित

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की इस जानकारी के बाद याचिका को अर्थहीन मानते हुए निस्तारित कर दिया। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजों के एसोसिएशन के अध्यक्ष जस्टिस वीएस दवे की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया।

High Court Judge Rajesh Bindal
High Court Judge Rajesh Bindal

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court ने सीएम कार्यालय कर्मचारी बताकर धन उगाही करने वाले की जमानत की मंजूर

Allahabad High Court ने कहा- आरोपी की शीघ्र रिहाई की संभावना नहीं हो तो NSA लगाना गलत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here