Allahabad High Court ने दी Oppo Company के निदेशक और प्रबंधक को राहत, Mobile फटने का है मामला

0
297
oppo
oppo

Allahabad High Court ने Oppo Company के निदेशक Mohinder Singh Malik व प्रबंधक Sanjay Goyal के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल इन दोनों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में FIR दर्ज थी। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी शिकायतकर्ता बसु भाटी को नोटिस जारी कर उनसे FIR पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता संजय गोयल की याचिका पर दिया है।

oppo

इस मामले में शिकायतकर्ता बसु भाटी ने ओप्पो कंपनी के निदेशक व प्रबंधक के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले के Knowledge Park थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। FIR में कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने Oppo F-11 Brand का मोबाइल जुलाई 2019 में खरीदा था। और यह मोबाइल सितम्बर 2020 में उसकी जेब में ही फट गया। मोबाइल के जेब में फट जाने से वह बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलने से उसकी दादी को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। 

Oppo Company के निदेशक के खिलाफ कोई केस नहीं बनता

याचिका में बहस के दौरान ओप्पो कंपनी के वकील की ओर से यह बात रखी गई कि कम्पनी के निदेशक व प्रबंधक के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था।

Allahabad High Court
Allahabad High Court

बहस में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रवीन्द्र नाथ बाजपे केस में कहा है कि कम्पनी के उत्पाद की खामी के लिए निदेशक व प्रबंधक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब तक कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत लांछन न लगा हो। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया कानून के प्रक्रिया के दुरूपयोग का मामला लगता है।

यह भी पढ़ें: Ambulance 108 व 102 सेवा को लेकर UP सरकार से Allahabad High Court ने मांगी रिपोर्ट, BMS की याचिका पर हुई सुनवाई

Allahabad High Court ने मायावती सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र को मनी लांड्रिंग केस में दी राहत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here