COVID-19 से हुई मौतों के मुआवजे के लिए बनेगा Online Portal, केंद्र सरकार ने Supreme Court को दिया भरोसा

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COVID Guidelines In India
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COVID-19 की वजह से हुई मौत पर मुआवजा देने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया और वो अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानते। इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहाँ लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि दो सप्ताह के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) विकसित किया जाएगा, जहां COVID-19 से हुई मौतों के मामले के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मॉडल को सभी राज्यों द्वारा भी अपनाए जाने की भी बात कही है। कोर्ट 6 दिसम्बर को मामले की सुनवाई करेगा।

गुजरात में मुआवजा मिलने में दिक्‍कत: याचिकाकर्ता

सुप्रीम कोर्ट में गौरव बंसल ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। दरअसल गुजरात में कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजा पाने में परिजनों को दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट को गौरव ने यह बताया कि कोविड से होने वाली मौत के मुआवजे के लिए प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दिशा-निर्देश घोषित किए गए हैं लेकिन गुजरात सरकार ने कोविड से मरने वालों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई समिति बनाई है। जिसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तब जाकर उन्हें मुआवजा मिलेगा और इसी नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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