Nawab Malik को मानहानि मामले में मिल चुकी है जमानत, जानें अदालत ने क्या कहा था

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Nawab Malik
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Nawab Malik को Mumbai Metropolitan Court ने मानहानी के मामले में 12 जनवरी को जमानत दे दी थी। मोहित कंबोज भारतीय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर नवाब मलिक फिर से इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आप अदालत आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अभियुक्त नवाब मलिक फिर से किसी के खिलाफ ऐसे ही अपराध अगर करते हैं तो मोहित भारतीय, आरोपी मंत्री नवाब मलिक की जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं!

Nawab Malik ने Sameer Wankhede के खिलाफ ट्वीट नहीं करने की बात कही थी

महाराष्ट्र के मंत्री Nawab Malik ने बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा दिया था कि वह मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक Sameer Wankhede के खिलाफ तब तक ट्वीट नहीं करेंगे जब तक कि अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर देता है। नवाब मलिक ने यह हलफनामा तब दायर किया था जब अदालत ने नवाब मलिक को वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जाति जांच समिति से संपर्क नहीं करने बल्कि मीडिया में आरोप लगाने के लिए फटकार लगाई थी।

गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम मुंबई ड्रग्‍स मामले में सामने आने के बाद से महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री Nawab Malik लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुबंई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोल रहे थे और उन्‍होंने वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को भी फर्जी बताया था।

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