कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत OBC आरक्षण खत्म करने का मामला, SC में 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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Supreme Court on Maharashtra Politics
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Muslim OBC Reservation:कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच यहां मुस्लिम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ा हुआ है। कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत OBC आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाया है। वहीं, इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।

Muslim OBC Reservation: सीएम बसवराज बोम्मई
Muslim OBC Reservation: सीएम बसवराज बोम्मई

Muslim OBC Reservation:सरकार का आदेश गलत धारणाओं पर आधारित- कोर्ट

दरअसल, कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत OBC आरक्षण खत्म करते हुए उसे EWS कोटा में ट्रांसफर कर दिया है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कर्नाटक में मुसलमानों को OBC आरक्षण के तहत मिले 4 फीसदी आरक्षण को हटाने के प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। फिलहाल कर्नाटक सरकार नए नोटिफिकेशन के आधार पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब 18 अप्रैल तक नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई दाखिला या नियुक्ति नहीं हो सकेगी।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का यह आदेश पूरी तरह से गलत धारणाओं पर आधारित है। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह मांग की गई कि कर्नाटक सरकार के इस नोटिफिकेशन पर कोई अंतरिम आदेश जारी करें।

वही, कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में हमें जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए। हमारे बिना जवाब दाखिल किए इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा।

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