मुंबई के कमला मिल कंपाउंड हादसे के मामले में कमला मिल्स मालिकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मामले में ब्रिटेन में पढ़ रहे 18 वर्षीय छात्र गर्व सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर हादसे की CBI जांच की मांग की है। इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

गर्व सूद ने अपनी याचिका में कहा है कि कमला मिल्स के मालिकों पर भी इस अग्निकांड के लिए IPC की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस चलाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ ‘वन अबव’ पब के मालिकों के खिलाफ ही गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला चलाना पर्याप्त नहीं है बल्कि कमला मिल्स के मालिक भी इस हादसे के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। CBI को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए। याचिका में उन तमाम मीडिया रिपोर्टस का भी जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया कि कैसे वहां पर आग से निपटने के प्रयाप्त इंतज़ाम नही थे। इसके अलावा बाहर निकलने के लिए भी सिर्फ एक ही रास्ता था।

याचिकाकर्ता के वकील प्रकाश वाघ ने बतया कि 4 जनवरी को कोर्ट छुट्टियों के बाद खुलेगा और तब इस पर सुनवाई होगी।

इस मामले में एक अन्य याचिका सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद भालेकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्रीनिवास अग्रवाल के यहां दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में इस हादसे में मरने वालों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की भी मांग की है।

पुलिस ने पब के मालिकों हितेश सांघवी और जिगर सांघवी, सह-मालिक अभिजीत रांका और अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर गैर-इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है। दोनो पब के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बता दें कि 29 दिसंबर को मुंबई के कमला मिल कंपाउंड स्थित दो रेस्तरां में भीषण आग लग गई थी और इस भयानक हादसे में दम घुटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी जबकि एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।

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