दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सपेशल सीबीआई जज सुनील राणा ने सोमवार (12 मार्च) को कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी अब कार्ति चिदम्बरम की रात तिहाड़ जेल में गुजरेगी जब तक उन्हें कोर्ट से जमानत नही मिल जाती।

आईएनएक्स मीडिया- मनी लॉनड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम  के बेटे कार्ति चिदम्बरम को 12 दिनों की सीबीआई रिमांड के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज ने 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तिहाड़ जेल में कार्ति अपने चश्मे के अलावा कुछ ले नहीं ले जा सकते। उनकी सुरक्षा जेल के नियमों के मुताबिक ही होगी। जेल के अंदर कार्ति को कोई अलग से सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

कार्ति चिदम्बरम के वकील दयान कृष्णनन ने दलील दी कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके है। पी चिदंबरम के कार्यकाल में आतंकियों के खिलाफ TADA और कई सख्त कानून बने। इसके लिए तिहाड़ जेल में कार्ति को खतरा है। इसलिए बाकी कैदियों से अलग आरोपी को रखा जाए यहां तक की वॉशरूम भी अलग हो। सीबीआई ने कार्ति की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर की गयी बहस पर विरोध किया और कहा कि कार्ति को जेल के अंदर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पिता पी चिदंबरम को खतरा हो सकता है लेकिन उनके बेटे को नहीं क्योंकि पी चिदंबरम के परिवार के बाकी सदस्य देश मे इधर उधर घूमते हैं। इस पर कार्ति वकील दयान कृष्णनन ने कहा कि सीबीआई को इस पर विरोध करना ही नही चाहिए क्योंकि अब ये मामला कोर्ट और आरोपी के बीच का है। कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी।

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