दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में एक बार फिर प्रकाश जारवाल को झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट के सेशन कोर्ट ने आरोपी आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। वहीं मंत्री इमरान हुसैन से हुई मारपीट के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चांदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है इसीलिए प्रकाश जरवाल की हाल ही में हुई शादी के बाद भी ज़मानत नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने कहा कि 55 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है वह काफी गंभीर है।

यह दूसरी बार है जब आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत अर्जी खारिज हुई है। इससे पहले प्रकाश जारवाल ने जमानत के लिए अर्जी मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के सामने लगाई थी। लेकिन वहां भी अर्जी खारिज हो गयी थी। मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट के फैसले को आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट में प्रकाश के वकील की तरफ से दलील दी गयी थी कि आरोपी की शादी कुछ समय पहले हुई है लिहाजा उसे कोर्ट जमानत दे दे। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान पर चीफ सेक्रेटरी के साथ हाथापाई का आरोप है। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह खान ने जमानत याचिका दायर नहीं की थी। प्रकाश जारवाल के पास अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

दूसरी ओर दिल्ली सरकार के खाद्य और रसद मंत्री इमरान हुसैन ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मंत्री इमरान हुसैन ने 20 फरवरी को अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र किया है और मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के आफिस के बाहर के सीसीटीवी रिकॉर्ड की मांग की है। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।

इसी मामले से जुड़े एक और मामले में द्वारका कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान को अग्रिम जमानत दे दी है। विधायक पर एक एक जनसभा में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप है। बालियान ने  अधिकारियों को पीटने की बात कही थी। इस पर भी 1 मार्च को ही अगली सुनवाई होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here