फर्जी दस्‍तावेज पेश करने करने में मामले में Asaram को राहत, राजस्‍थान हाईकोर्ट ने दी जमानत

Asaram News: साराम अन्‍य मामलों में सजा के चलते अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने जमानत दी। वकील नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने अदालत में आसाराम का पक्ष रखा था।

0
91
Asaram News: Rajasthan High COurt
Asaram News

Asaram News:राजस्‍थान हाईकोर्ट ने आसराम को जमानत दे दी है।सुप्रीम कोर्ट में पैरोकारा की तरफ से झूठे दस्‍तावेज पेश करने के मामले में जमानत दी गई है। हालांकि आसाराम अन्‍य मामलों में सजा के चलते अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने जमानत दी। वकील नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने अदालत में आसाराम का पक्ष रखा था।

Asaram news
Rajasthan High Court.

Asaram News: गांधीनगर कोर्ट से उम्रकैद की सजा

Asaram News:मालूम हो कि आसाराम को दुष्‍कर्म मामले में गुजरात के गांधीनगर कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। उसके खिलाफ दुष्‍कर्म का मामला वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था।पीड़िता के साथ दुष्कर्म 2001 से 2006 के बीच हुआ था। पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोपी नारायण साईं को अप्रैल 2019 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Asaram News: क्‍या है पूरा मामला?

Asaram News: मालूम हो कि जिस मामले में स्‍वयंभू संत आसारात को सजा सुनाई गई है उसकी एफआईआर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी।पीड़ित महिला ने बताया था कि अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच उसके साथ कई बार रेप हुआ था।

इस मामले में आसाराम और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था।आसाराम के अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here