Supreme Court ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि के पास रेलवे के बुलडोजर एक्‍शन पर लगाई रोक, 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश

Supreme Court: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्‍ठ वकील ने कोर्ट में कहा था, कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं।

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Supreme Court on Railway land Encraochment News
Supreme Court on Railway land Encraochment

Supreme Court: मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि के पास बुलडोजर एक्‍शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और रेलवे को भी एक नोटिस जारी किया है।इसके साथ ही 10 दिन तक स्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई इसी सप्‍ताह होनी है।जानकारी के अनुसार मथुरा से वृंदावन के बीच पहले मीटर गेज रेल ट्रैक था। उत्‍तर रेलवे ने इसे बदलकर ब्रॉडगेज करने का फैसला लिया।

इसी क्रम में मथुरा शहर के नई बस्‍ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज यानी सोमवार को भी यहां अतिक्रमण हटाया जा रहा था। विभाग की ओर से 600 मीटर के दायरे में बसी इस बस्‍ती में करीब 200 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं।

दरअसल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्‍ठ वकील ने कोर्ट में कहा था, कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं।जिससे सीधे तौर पर 3000 लोग प्रभावित होंगे।उन्‍होंने तर्क दिया कि उनके पास रहने का अन्‍य ठिकाना भी नहीं।वे यहां करीब 100 वर्षों से रहते आ रहे हैं।

Supreme Court: लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

दूसरी तरफ रेलवे का कहना है कि मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर लोग रह रहे हैं।लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए कहा था। हालांकि यहां कई लोगों ने खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए समय मांगा था। रेलवे की ओर से 3 दिन का समय भी दिया गया था।इस दौरान लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।

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