Nawab Malik Bail:महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।शीर्ष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर 2 माह के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।मालूम हो कि नवाब मलिक फरवरी 2022 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में हैं। वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
Nawab Malik Bail: कोर्ट ने कहा मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे
Nawab Malik Bail: इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं।ऐसे में हम मेडिकल शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं।
गौरतलब है कि ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।वे न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
इस दौरान नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित है। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत दी जाए।
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