Allahabad HC: बाल अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश

Allahabad HC: कोर्ट ने कहा कि बाल यौन अपराधों के मामले में दाखिल केस पर स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से जानकारी भेजने पर काफी समय लगता है। फलस्‍वरूप न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत कोर्ट में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है। प्रदेश की बाल कल्याण समितियों को जरूरी साजो सामान उपलब्ध कराने के लिए दो हफ्ते में बैठक कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पारित उचित आदेश की प्रति महानिबंधक को भेजने का निर्देश दिया है।ये आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शकीला उर्फ सरिता उर्फ सकूना की याचिका पर दिया है।

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Allahabad HC: याचिका की सुनवाई 18 मई को होगी

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कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय उत्‍तर प्रदेश, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्‍तर प्रदेश, सचिव हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और डीजीपी उत्‍तर प्रदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि बाल यौन अपराधों के मामले में दाखिल केस पर स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से जानकारी भेजने पर काफी समय लगता है।फलस्‍वरूप न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध हो और केस तय हो सके।कोर्ट ने प्रदेश में हर जिले की बाल कल्याण समितियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को बैठक कर उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 18 मई को होगी।

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