Abhi Verma Murder Case: Supreme Court ने मृत्युदंड कि सजा पाए अपराधियों की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिविजन बेंच को तीन महीने में मामले पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड पाए अपराधियों ने सजा को लेकर अपील की थी। यह मामला नौवीं कक्षा के छात्र हैरी उर्फ अभि वर्मा की हत्या का है।
क्या था मामला?
सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हुई उसमें जसबीर सिंह (Jasbir Singh) उर्फ जस्सा, उसकी पत्नी सोनिया (Sonia) और विक्रम सिंह (Vikram Singh) उर्फ विक्की ने होशियारपुर (Hoshiarpur) के जौहरी रवि वर्मा के बेटे अभि वर्मा की हत्या कर दी थी। यह हत्या 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए की गई थी। 14 फरवरी 2005 में हुई इस घटना में जसबीर सिंह की पत्नी सोनिया और विक्रम ने इस अपराध में सहायक की भूमिका निभाई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 3 सितंबर, 2005 को तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364-a, 201 और 120-b के तहत दोषी ठहराया और तीनों अपराधियों को मौत कि सजा सुनाई थी। वहीं 2008 में इस मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तीनों की फांसी की सजा पर अपनी मुहर लगा दी थी।
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