उन्नाव गैंगरेप की गुत्थी आखिरकार सुलझ ही गई है और अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थम जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे आरोपों की पुष्टि कर दी है। वहीं इस दुष्कर्म में शशि सिंह के रोल को स्पष्ट करते हुए सीबीआई ने कहा, कि शशि सिंह ही पीड़िता को नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर कुलदीप सिंह के घर लाई थी। जिसके बाद 4 जून 2017 को सबसे पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह ने उसके साथ रेप किया और इसके बाद 11 जून को पीड़िता को तीन युवकों ने अगवा करके कार में उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया, 11 से 19 जून तक लगातार उसके साथ चलती एसयूवी में गैंगरेप किया गया। बता दें इस मामले में पुलिस द्वारा शुरुआत में लापरवाही बरते जाने के भी सबूत मिले हैं।

इस मामले में सीबीआई ने कहा, कि फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट और घटनाक्रम को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पीड़िता द्वारा भाजपा विधायक पर लगाया गया गैंगरेप का आरोप सही है। सीबीआई अब तक इस मामले में आरोपी विधायक सेंगर, पीड़िता के पिता की पीट-पीट कर हत्या के आरोप में विधायक के भाई अतुल सेंगर और कुलदीप सेंगर की सहयोगी रही महिला शशि सिंह समेत कई लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। पूछताछ में पता चला कि जब भाजपा विधायक पीड़िता के साथ रेप कर रहा था, तब सहयोगी शशि सिंह कमरे के बाहर पहरा दे रही थी।

विदित है कि पीड़िता ने 164 के तहत बयान दर्ज करते समय घटना का जो ब्यौरा दिया था, वह सीबीआई द्वारा घटनाक्रम के रिकंस्ट्रक्शन में सही पाया गया। सबूतों के सही पाए जाने के बाद पीड़िता ने आरोपी विधायक सेंगर को सजा-ए-मौत देने की मांग की है।

इससे पहले मंगलवार (8 मई) को सुबह आरोपी कुलदीप सेंगर को उन्नाव जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। क्योंकि पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर कर आरोपी विधायक को उन्नाव जेल से शिफ्ट करने की याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इसके अलावा पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर सहित 5 आरोपी पहले से ही जेल में हैं। इसके अलावा घटना वाले दिन पीड़िता को आरोपी विधायक के पास ले जाने वाली कुलदीप सेंगर की नजदीकी सहयोगी शशि सिंह को भी जेल भेज दिया गया है।

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