Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरिड क्लास को राहत दी है।बुधवार को संसद में आम बजट पेश करने के दौरान सभी की निगाहें इनकम टैक्स स्लैब पर टिकीं थीं। वित्त मंत्री ने खासतौर से नौकरीपेशा वर्ग को साधते हुए घोषणा की।नई व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी।गौरतलब है कि साल 2014 के बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई है।
टैक्स स्लैब 2. 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। वहीं आयकर छूट की सीमा को अब 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
Income Tax: यहां जानिए मौजूदा इनकम टैक्स की स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में अहम बदलाव किया है। नए टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।
नए टैक्स सिस्टम के तहत नए रेट इस प्रकार हैं।
आय | टैक्स |
0 से 3 लाख रुपये | 0 फीसदी |
3 से 6 लाख रुपये | 5 फीसदी |
6 से 9 लाख रुपये | 10 फीसदी |
12 से 15 लाख रुपये | 20 फीसदी |
15 लाख रुपये से अधिक | 30 फीसदी |
Income Tax: यहां जानिए मौजूदा इनकम टैक्स और पुराना स्लैब रेट में फर्क
Income Tax: मालूम हो कि 3 वर्ष पूर्व 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। जिसके तहत अधिक टैक्स स्लैब और टैक्स की दरें कम रखीं गईं थीं। वहीं नए टैक्स सिस्टम में नए डिडक्शंस और एग्जेंपशंस को हटा दिया गया है।
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