आधार कार्ड को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (UIDAI) ने बड़ा फैसला किया है। UIDAI ने सभी सरकारी और निजी बैंकों को अपने यहां आधार पंजीकरण केंद्र खोलने का आदेश जारी किया है। UIDIA के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि एक अक्टूबर के बाद से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि यदि एक बैंक की 100 शाखएं हैं तो उसे अपनी 10 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलना होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार आधार को सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। इसमें बैंक में अपने खाते को आधार से लिंक करना भी शामिल है। अभी तक सभी बैंक ग्राहकों के खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इसी वजह से UIDIA ने सभी बैंकों को आधार को बैंक खातों से लिंक करने के लिए ब्रांच में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले UIDAI ने जुलाई में ही सभी बैंकों को 10 में से एक शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को कहा था। लेकिन बैंकों ने इसके लिए वक्त मांगा था। जिसे UIDIA ने स्वीकार करते हुए सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी दस फीसद शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने की समय सीमा को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। जिसकी अंतिम तिथइ 30 सितंबर को सुनिश्चित किया है।
इसीलिए UIDAI ने जारी किए आदेश-
बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपए से अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचान संख्या, आधार, अनिवार्य किया है। मौजूदा बैंक खाताधारकों को भी 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर लेना जरूरी है। बैंक शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की सुविधा खुलने से लोगों को सहूलियत होगी। पांडे ने कहा कि मौजूदा बैंक खातों और नए बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए, बैंक शाखा में ही पंजीकरण और अपडेशन सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को कोई समस्या न हो।