उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने नए कानून का असर अब दिखने लगा है। शुरूवाती दौर में लव जिहाद के खिलाफ एफआईआर हुई तो वहीं खबर आरही है कि अब इस कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी को बरेली पुलिस ने युवती की तहरीर पर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। इस मसले की जानकारी बरेली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है।

युवती को जान से मारने की दी धमकी

पीड़ित युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ बहेड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता का आरोप था कि युवक ने उसकी बेटी को धर्म परिवर्तन ना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला कथित तौर पर पुरुष के साथ रिश्ते में थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में उसकी किसी और से शादी कर दी गई।

बरेली के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने कहा, ‘‘जिले की बहेड़ी पुलिस ने रिछा रेलवे फाटक के पास से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।’’ पुलिस ने ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

युवक को 14 दिन के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में

बरेली के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने गुरुवार को बताया, ‘‘जिले के थाना देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रहने वाली एक युवती का आरोप था कि आरोपी उसे तीन साल से परेशान कर रहा था और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था.’’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती के परिजन ने जून 2020 में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी, इससे बौखलाया आरोपी अक्सर उसके पिता के घर पहुंच कर धमकी देता था। पिछले शनिवार को भी उसने पिता को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।

आरोपी युवक को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर आरोपी ने खुद को बेकसुर बताया है। स्थानिय पत्रकारों के अनुसार युवती के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था।

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