नोएडा के सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो टॉवरों को गिराने पर रोक जारी रखी है । साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से कहा है कि जिन्हें फ्लैट की जगह पैसे वापस चाहिए तो वह लोग बिल्डरों को इस बात के लिए अर्जी दें।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बिल्डरों को खरीदारों से मिलने वाली अर्जी का निपटारा 7 सप्ताह के अंदर करना होगा। वहीं सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने आदेश के मुताबिक 5 करोड़ रूपये सुप्रीम कोर्ट की रजीस्ट्री में जमा करवा दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक की नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी एमारल्ड कोर्ट के मामले में सख्त आदेश दिया था कि उन्हें 17 होम बायर्स का इन्वेस्ट किया पैसा हर हालात में लौटाना होगा। कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी तब आई थॉ, जब कुछ दिनों पहले कई बिल्डर्स ने ये कहा था कि उनके पास बायर्स को लौटाने के लिए पैसे नहीं है। सुपरटेक ने यह भी कहा था कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है।
सुपरटेक के 628 में से 274 होम बायर्स ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मांगी थी। 74 ने दोबारा इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था मांगी। वहीं, 108 बायर्स ने सुपरटेक से रिफंड मांगा था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक के एमारल्ड कोर्ट के दो टॉवरों को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था जिसके बाद सुपरटेक ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।