लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार बंगले की लड़ाई हार गये। बंगला विवाद से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। खबर यह कि तेजस्वी यादव को अपना 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया।

न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने के मामले में किसी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही बंगला खाली कराने को लेकर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद तजस्वी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अपील पर 4 जनवरी को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। खंडपीठ ने 7 जनवरी को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्य सरकार कौन सा बंगला किसे आवंटित करेगी यह उसकी जिम्मेदारी है, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

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