आम आदमी के लिए जीएसटी को लेकर एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। अब उन्हें बैंकिग सेवाओं पर जीएसटी नहीं देना होगा। बैंक की फ्री सर्विसेज जैसे चेकबुक जारी करना,एटीएम से पैसे निकालना जैसी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।
वित्तीय सेवा विभाग (DFS)ने अपने राजस्व समकक्ष से संपर्क कर इस पर कायम भ्रम को दूर करने की मांग की है कि बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगेगा या नहीं।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने इंटरव्यू में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग को उम्मीद है कि राजस्व विभाग उसे बताएगा कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा
उल्लेखनीय है कि मुफ्त सेवाओं पर कर का भुगतान नहीं करने के एवज में बैंकों को सेवा कर के लिए नोटिस भेजे गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से संपर्क कर यह स्पष्ट किए जाने की मांग की है कि ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा या नहीं।
डीएफएस का मानना है कि चेक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट तथा एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के सामने बातें रखी हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था।
बता दें कि बैंकों को 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर के नोटिस भेजे गए हैं, क्योंकि कर अधिकारियों का मानना है कि बैंक इन सेवाओं को मुफ्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि ग्राहकों को न्यूनतम खाता बैलेंस रखने के लिए कहकर उनसे शुल्क ले रहे हैं। हर बैंक ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस का अलग-अलग स्लैब तय करता है, जिसके आधार पर कुछ मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके पहले वस्तु एवं सेवाओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगता था।